Skip to content

छत्तीसगढ़ बातचीत

सच के साथ

Primary Menu
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • भारत
  • मनोरंजन
  • विश्व
  • राजनीति
  • खेल
  • धर्म
  • विशेष लेख
  • वीडियो
  • व्यापार
Light/Dark Button
  • Home
  • छत्तीसगढ़
  • रायपुर पुलिस ने ड्राइवरों के लिए जारी किया प्रेस नोट, भ्रम में ना आने की अपील की

रायपुर पुलिस ने ड्राइवरों के लिए जारी किया प्रेस नोट, भ्रम में ना आने की अपील की

रायपुर पुलिस ने ड्राइवरों के लिए जारी किया प्रेस नोट, भ्रम में ना आने की अपील की

रायपुर। रायपुर पुलिस (Raipur Police) ने ड्राइवरों के लिए प्रेस नोट जारी कर भ्रम में ना आने की अपील की है. और बताया कि ट्रक चालकों एवं ट्रांसपोर्टरो द्वारा नये कानून (hit and run law) के तहत सड़क दुर्घटना प्रकरण में दोषी वाहन चालक को 10 साल की सजा का प्रावधान किये जाने का विरोध किया जा रहा है जबकि ऐसा बिल्कुल भी नही है।

10 वर्ष की सजा का प्रावधान ऐसे वाहन चालकों के लिए रखा गया है जो सड़क दुर्घटना के दौरान पीड़ित व्यक्ति को घटनास्थल में ही छोड़कर भाग जाते है जिसके कारण पीड़ित व्यक्ति ईलाज के अभाव में मौके पर ही दम तोड़ देता है तथा ऐसे मामलों में पीड़ित के परिवार को आरोपी अज्ञात होने के कारण मिलने वाले मुआवजे से भी वंचित होना पड़ जाता है। यदि दोषी वाहन चालक पीडित व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुचा देगा या 112 में काल कर पुलिस को इसकी जानकारी देगा या 108 के माध्यम से पीडित को त्वरित चिकित्या व्यवस्था उपलब्ध करा देगा, ऐसे मामले को ‘हिट एण्ड रन’ नहीं माना जाएगा। इसे समझने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 को जानना आवश्यक है।

क्या है भारतीय न्याय संहिता की धारा 106

भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (1) पुराने भारतीय दण्ड विधान की धारा 304-ए का ही नवीनतम स्वरूप है जिसके तहत सड़क दुर्घटना के प्रकरण में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी वाहन चालक को 05 वर्ष की सजा का ही प्रावधान रखा गया है। किन्तु ‘हिट एण्ड रन’ के तहत लाये गये नये कानून की धारा 106(2) में दोषी वाहन चालक जो सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को ठोकर मारकर भाग जाते है जिसके कारण पीड़ित व्यक्ति ईलाज के अभाव में मौके पर ही दम तोड़ देते है तथा ऐसे प्रकरण में पीड़ित के परिवार शासन से मिलने वाले मुआवजे से वंचित रहना पड़ जाता है। ऐसे सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं दोषी चालकों पर कठोर कार्यवाही के लिए 10 वर्ष तक की सजा एवं जुर्माने (राशि निर्धारित नहीं है) का प्रावधान रखा गया है।

अफवाहों से सावधान

केन्द्र सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हेतु ‘हिट एण्ड रन’ के तहत लाये गये नये कानून सभी प्रकार के वाहनों पर लागू किया गया है किन्तु ट्रक/बस ड्राइवर एवं ट्रांसपोर्टर ऑपरेटरों द्वारा कानून का विरोध किया जा रहा है। ट्रक ड्राइवर 10 वर्ष की सजा एवं 07 लाख रूपये जुर्माना लगाये जाने का विरोध कर चक्काजाम किया जा रहा है जबकि ऐसा बिल्कुल भी नही है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) में जुर्माने की राशि का कोई उल्लेख नही है। नये कानून में केवल उन्ही वाहन चालक को 10 वर्ष सजा का प्रावधान है जो दुर्घटना कारित कर भाग जाता है। यदि दोषी वाहन चालक सड़क दुर्घटना होने पर लोगों के आक्रोश या मारपीट से बचने के लिए घटनास्थल से भाग जाता है, वे घटना स्थल से 2- 4 किलो मीटर दूर जाकर भी मोबाइल से पुलिस या डायल 112 को सूचना दे दें, तो *हिट एण्ड रन* का मामला नहीं बनेगा।

‘हिट एण्ड रन’ कानून हम सभी के लिए लाभ दायक सिद्ध होगा

जिला रायपुर में विगत वर्ष घटित सड़क दुर्घटनाओं का अवलोकन करने पर कुल 247 प्रकरण हिट एण्ड रन के तहत अज्ञात वाहन चालक द्वारा ठोकर मारकर भाग जाने से होना पाया गया जिसमें कुल 163 लोगो की मृत्यु त्वरित चिकित्सा सहायता नही मिलने से होना पाया गया। आरोपी अज्ञात होने के कारण पीड़ित के परिवार को शासन द्वारा मिलने वाली सहायता राशि से वंचित होना पड़ा। किन्तु नये कानून आने से हिट एण्ड रन के मामले में निश्चित ही कमी आयेगी।

facebookShare on Facebook
TwitterTweet
FollowFollow us
PinterestSave

Continue Reading

Previous Previous post:

राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन से एक करोड़ से अधिक लोगों की गई जांच

sikal sel
Next Next post:

रेस्टोरेंट मालिक से वसूली, फर्जी अधिकारी गिरफ्तार

रेस्टोरेंट मालिक से वसूली, फर्जी अधिकारी गिरफ्तार

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

  • स्वास्थ्य कर्मचारी ने 24 लाख का किया गबन, पेट्रोल-डीजल मद की राशि में हेराफेरी
  • पंचायत भवन में गंदगी देखकर भड़के कलेक्टर, तत्काल सचिव सस्पेंड
  • धमतरी जिले के गांव-गांव पहुंचेंगे कृषि वैज्ञानिक, किसानों को सिखायेंगे खेती के उन्नत तरीके
  • 4 हजार स्कूल बंद होने की बात पूरी तरह फर्जी
  • मनरेगा में छत्तीसगढ़ का लेबर बजट बढ़ाने की घोषणा

Recent Comments

  1. Kenneth White on नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पहुंचे रायपुर, सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी जानकारी
  2. Steven Clark on नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पहुंचे रायपुर, सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी जानकारी
  3. Kenneth White on नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पहुंचे रायपुर, सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी जानकारी
  4. Kenneth White on नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पहुंचे रायपुर, सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी जानकारी
  5. Sheilat on शारीरिक संबंध का विरोध करने पर नौकरानी की हत्या, मालिक ने मारकर लटकाया था फंदे पर, अब हुई गिरफ्तारी
वेबसाइट/पोर्टल के स्वामी - जागेश्वरी पाल , संचालक का नाम - जागेश्वरी पाल, मोबाईल नंबर - 9399701018 , ई मेल - batchitcgnews@gmail.com, कार्यालय पता - लालपुर , रविंद्र नाथ टैगोर वॉर्ड , पिन नंबर - 492015 Copyright ©cgbatchit.com | ChromeNews by AF themes.
Go to mobile version