
Tahsildar Najul janch
धमतरी। तहसीलदार नजूल जांच धमतरी द्वारा व्यादेशात्मक आदेश जारी किया गया है। इसके तहत अनावेदक अजय कुमार सोनी निवासी सदर उत्तर वार्ड, कोष्टापारा धमतरी ने कुटुम्ब न्यायालय राजनांदगांव में पक्षकार मेघा सोनी के विरूद्ध जारी कुर्की और विक्रय द्वारा भरण-पोषण राशि 9 लाख 80 हजार रुपये जमा न करने के कारण कुर्की वारंट के माध्यम से कुर्क कर सभी प्रकार के विक्रय दान बंधक से निषेधित कर दिया गया है।
जारी आदेश के तहत बनियापारा स्थित 50/4 भूखण्ड और सदर बाजार स्थित 241/2 और 241/4 भूखण्ड को कुर्की किया गया है। साथ ही राजस्व निरीक्षक को प्रश्नाधीन संपत्ति को कंप्यूटर अभिलेख संधारण खसरा में 26 जुलाई 2024 के कुर्की आदेश के परिपालन में सभी खरीदकर बख्शीश अथवा अन्यथा प्राप्त करने से निषिद्ध की गई दर्ज करने आदेशित किया गया। इसके साथ ही जिला पंजीयक जिला पंजीयक कार्यालय धमतरी को कुर्क की गई भूखण्ड के विक्रय, दान इत्यादि को निषेधित करने तथा लीड बैंक मैनेजर धमतरी को प्रश्नाधीन भूमि पर ऋण स्वीकृत न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।