
रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश पर RI आईआर खान का बालोद ट्रांसफर किया गया है। इस आशय से गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। आदेश में गृह विभाग ने लिखा…
विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 06.03.2024 द्वारा आई.आर. खान (आरआई-2007), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पी.टी.एस. माना रायपुर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ए.पी.टी.सी., बोरगांव, जिला कोण्डागांव के पद पर पदस्थ किया गया था।
उक्त स्थानांतरण के विरूद्ध खान (आरआई – 2007 ) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में याचिका (एस.) क्रमांक 1564 / 2024 दायर किया गया, जिसमें पारित निर्णय दिनांक 13.03.2024 में याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर सक्षम प्राधिकारी को 10 दिवस के भीतर निर्णय लेने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त आदेश का पालन नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष Contempt Case (C) No. 745 / 2024 दायर किया गया है।
राज्य शासन एतद्द्वारा विचारोपरांत विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 06.03.2024 द्वारा श्री आई. आर. खान (आरआई-2007). अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पी.टी.एस. माना रायपुर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ए.पी.टी.सी., बोरगांव, जिला कोण्डागांव किये गये स्थानांतरण को संशोधित करते हुए उप सेनानी, 21वीं वाहिनी, करकाभाट, बालोद के पद पर पदस्थ करता है।