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रायपुर के वकील ने अपने क्लाईंट की हत्या की, पत्नी और दोस्तों की मदद से

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रायपुर। रायपुर के वकील ने अपने क्लाईंट की हत्या की कर दी, वारदात को अंजाम देने में पत्नी और दोस्तों का मदद लिया। एसएसपी ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी रायपुरा स्थित वण्डरलैण्ड वाटर पार्क के पीछे डिपरापारा नाला के पास लावारिश हालात में टिन की पेटी से बदबू की सूचना मिली थी। जाँच में सूटकेश के अंदर शव बरामद किया गया, जिसे सीमेंट से पैक किया गया था, मृतक का दोनो पैर बंधा था।

जिसके बाद लाश की पहचान करने के साथ ही अज्ञात आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया था।
एसएसपी ने पुलिस की 5 अलग – अलग टीमों का गठन किया गया। सबसे पहले पुलिस टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर बारिकी से जाँच किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। जिसके बाद घटनास्थल और आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले गए।

इसी कड़ी में जाँच टीम को पता चला कि इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी के डी ब्लॉक से अल्टो वाहन में तीन पुरूष और एक महिला अपने अल्टो कार में पेटी को रखकर ले गये है। इसके साथ वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होने पर वाहन स्वामी की पहचान किया गया। वाहन स्वामी से पूछताछ करने पर उसके उक्त कार को एक महीने पहले अंकित उपाध्याय को बेचना बताया। वही दूसरी टीमने पेटी लाईन स्थित शब्बीर स्टील ट्रंक फैक्ट्री के मालिक हब्बू भाई से आरोपियों द्वारा खरीदना बताया। पूछताछ में हब्बू भाई ने बताया कि 22 जून को खरीदे गए पेटी के पैसे का भुगतान ऑनलाईन करना बताया। जांच में शिवानी शर्मा का नाम आया। इसके साथ ही टिन की पेटी को जिस आटो चालक द्वारा बताये स्थान पर छोड़ा गया था उस आटो चालक की पतासाजी कर पूछताछ करने पर उसके द्वारा उक्त टिन की पेटी को इन्द्रप्रस्थ कालोनी डी.डी.नगर के रूम नंबर डी/321 में छोड़ना बताया गया।

इसी के साथ रूम नंबर डी/321 के संबंध में मकान मालिक छोटे खान निवासी करबलापारा आजाद चौक से पूछताछ करने पर उक्त रूम को एक सप्ताह पूर्व ही अंकित उपाध्याय एवं शिवानी शर्मा को किराये में देना बताया गया। संपूर्ण पूछताछ व तकनीकी विश्लेषण पर आरोपियों की पुष्टि होने पर आरोपी अंकित उपाध्याय एवं शिवानी शर्मा के संबंध में पतासाजी करने पर ज्ञात हुआ कि रिश्ते में दोनों पति-पत्नि है तथा घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस की गिरफ्त से बचने हेतु दिल्ली फरार हो गये है। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपियों के भागने के साधन के रायपुर एयरपोर्ट से जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि दोनों दिनांक 23.06.25 को रात्रि लगभग 09ः40 बजे की दिल्ली की फ्लाईट क्रमांक 6सी5347 से दिल्ली फरार हो गये है, कि पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज, रायपुर श्री अमरेश मिश्रा तथा पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा तत्काल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली के प्रभारी अधिकारी सहित मुख्य सुरक्षा अधिकारी आई.जी.आई. एयरपोर्ट नई दिल्ली को प्रकरण व आरोपियों के संबंध में जानकारी साझा करते हुये आरोपियों को अभिरक्षा में लेने कहा गया। हवाई जहाज के दिल्ली एयरपोर्ट में लैण्ड करते ही एयरपोर्ट में लगे सुरक्षा अधिकारियों द्वारा दोनों आरोपियों को अपने अभिरक्षा में लिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में रायपुर क्राईम ब्रांच की एक टीम को तत्काल दिल्ली हेतु रवाना किया गया।

टीम के सदस्यों द्वारा दिल्ली पहुंचकर आरोपियों से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी अंकित उपाध्याय ने बताया कि वह पेशे से वकील होने के साथ ही जमीन, मकान खरीदी-बिक्री का काम करता है। साथ ही बताया कि मृतक किशोर पैकरा पिता स्व. नारायण पैकरा उम्र 58 साल निवासी हाण्डीपारा एच एम टी चौक पास आजाद चौक रायपुर इसका पक्षकार था। मृतक किशोर पैकरा आजाद चौक स्थित अपने मकान को चंद्रप्रकाश कुर्रे निवासी बेलटुकरी खरोरा जिला रायपुर को वर्ष 2015-16 में 50 लाख रूपये में बिक्री कर दिया था, किंतु किशोर पैकरा द्वारा क्रेता को उक्त मकान का कब्जा न देकर न्यायालय में क्रेता के विरूद्ध आवेदन पत्र दिया था। इस बात की जानकारी मृतक किशोर पैकरा द्वारा आरोपी अंकित उपाध्याय को देने पर आरोपी अंकित उपाध्याय द्वारा किशोर पैकरा को कहा गया कि वह हाईकोर्ट से उसके उक्त मकान को वापस दिला देगा और इसके एवज में आरोपी अंकित उपाध्याय अलग – अलग किश्तों में अलग – अलग कार्य के नाम से पैसा लेता था एवं मृतक किशोर पैकरा के बजरंग नगर के मकान को 30 लाख रूपये में अन्य व्यक्ति को बिक्री कर दिया था। उक्त बिक्री रकम को आरोपी अंकित उपाध्याय मृतक किशोर पैकरा से लेकर अपने निजी कार्य में उपयोग कर लिया था। जिस पर किशोर पैकरा अपने पैसा को बार – बार आरोपी अंकित उपाध्याय से मांगता था। अंकित उपाध्याय मृतक किशोर पैकरा को अपने झांसे में लेकर मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा और रोज खाना खिलाउंगा कहा, फिर भी मृतक द्वारा प्रतिदिन अंकित उपाध्याय से पैसों की मांग कर उसे ताना मारने के साथ ही अलग – अलग जगह से खाना खाने की मांग करता था। जिससे आरोपी अंकित उपाध्याय परेशान होकर उक्त सभी बातों को अपनी पत्नि शिवानी शर्मा को बताया गया और दोनों किशोर पैकरा की हत्या करने की योजना बनाये। योजना के तहत् आरोपी अंकित उपाध्याय ने स्वयं डिजाईन कर अपना फर्जी आधार कार्ड बनाया जिसमें अपना पता कोरबा होना लेख किया। इसी फर्जी आधार कार्ड के आधार पर उसने धमतरी के बलियारा ग्राम निवासी एक व्यक्ति से पुरानी अल्टो कार क्रमांक सी जी 04 बी 7744 को 60,000/- रूपये में खरीदा। इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से किशोर पैकरा की हत्या करने के लिये एक किराये का मकान इन्द्रप्रस्थ कालोनी में दिनांक 19.06.25 को लिया। दिनांक 21.06.25 को सुबह अंकित उपाध्याय अपने घर सत्यम विहार रायपुरा से अल्टो कार से किशोर पैकरा के घर हाण्डीपारा आजाद चौक गया तथा किशोर पैकरा को झूठ बोलकर कि तुम्हारे घर की सफाई कराना है तब तक तुम मेरे किराये के मकान में इन्द्रप्रस्थ कालोनी में रहना कहकर अपने साथ कार मंे बैठाकर इन्द्रप्रस्थ कालोनी स्थित रूम नंबर डी/321 किराये के मकान में ले गया थोड़ी देर बाद उसकी पत्नि शिवानी शर्मा भी वहां दोपहिया वाहन से आयी। योजना के अनुसार प्रातः करीबन 10ः00 बजे आरोपी अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नि शिवानी शर्मा द्वारा किशोर पैकरा की हत्या करने के लिये अंकित उपाध्याय उसकी छाती में बैठकर उसका गला दबाया तथा उसकी पत्नि मृतक के पैर को पकड़ी थी इसी दौरान अंकित उपाध्याय अपने पास रखें चाकू से भी मृतक के गले में वार कर उसकी हत्या कर दिये तथा शव को रूम में छोडकर दोनों अपने घर सत्यम विहार कालोनी चले गये। शाम को दोनों पुनः इन्द्रप्रस्थ कालोनी के उसी रूम में गये तथा किशोर पैकरा के शव से निकले खून को टॉवेल से पोंछ दिये और उसके शव को रूम में पहले से रखें एक लाल रंग के ट्राली बैग में डालकर उस पर परफ्यूम स्प्रे किये और रूम बंद कर दिये और घर चले गये। रात्रि दोनों गोलबाजार पेटी लाईन जाकर एक दुकान से एक टिन की पेटी आर्डर किये। अगले दिन दिनांक 22.06.2025 को प्रातः करीबन 09ः30 बजे दोनों रूम में जाकर हत्या में प्रयोग किये गये चाकू एवं खून लगे टॉवेल को प्लास्टिक बोरी में भरकर भाठागांव के पास नाला में फंेक दिये फिर दोनों दोपहर में आर्डर किये गये पेटी को लेने हेतु गोलबाजार पेटी लाईन गये तथा दुकान से टिन की पेटी खरीदकर ऑन लाईन पेमेंट किये और पेटी को आटो में रखवाकर इन्द्रप्रस्थ के रूम में ले गये। शव से लगातार बदबू आने से दोनों एक हार्डवेयर दुकान से सीमेंट खरीदकर रूम आये और सीमेंट को शव के उपर डालकर ट्राली बैग को बंद कर शव से भरी बैग को पेटी में डालकर पेटी को बंद कर दिये, उसके बाद दोनों अपने घर आ गये। दिनांक 23.06.25 को सुबह करीबन 08ः00 बजे दोनों पति-पत्नि इन्द्रप्रस्थ कालोनी के रूम में गये फिर शव से भरे पेटी को उठाने की कोशिश करने पर वजन अधिक होने से नहीं उठा पाये तब वापस दोनों अपने घर सत्यम विहार गये और मदद करने हेतु अपने परिचित सूर्यकांत यदु और विनय यदु को बुलाया और उक्त घटना की जानकारी दोनों को देने पर दोनों शव को ठिकाने लगाने में मदद करने हेतु तैयार हो गये। जिस पर चारों 02 अलग – अलग दोपहिया वाहन में इन्द्रप्रस्थ कालोनी के रूम में प्रातः 09ः35 बजे गये तथा सभी अपना पहचान छिपाने हेतु अपने चेहरे को स्कार्फ से ढ़के थे। आरोपी अंकित उपाध्याय, सूर्यकांत यदु एवं विनय यदु तीनों मिलकर शव रखें पेटी को लिफ्ट के माध्यम से नीचे लाये तथा शिवानी शर्मा सीढ़ी से नीचे आयी फिर चारों मिलकर पेटी जिसमें शव रखा था को अल्टो कार की डिक्की में रखें और शव को ठिकाने लगाने हेतु घटना स्थल पर ले जाकर पेटी को नीचे उतारकर छोड़कर चले गये। उसके बाद अंकित उपाध्याय और विनय यदु अल्टो कार को कुशालपुर पुरानी बस्ती के एक गैरेज में डेन्टिंग-पेन्टिंग हेतु छोड़ दिये, शिवानी शर्मा ईथर वाहन और सूर्यकांत यदु ज्वॉय इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर घर सत्यम विहार चले गये। आरोपी दोनों पति-पत्नि घटना को अंजाम देने के बाद रात की फ्लाईट से रायपुर से दिल्ली फरार हो गये थे।

चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर कब्जे से घटना में प्रयुक्त अल्टो कार क्रमांक सी जी 04 बी 7744, दोपहिया ईथर वाहन क्रमांक सी जी 04 एन वाय 0639 तथा इलेक्ट्रिक ज्वॉय दोपहिया वाहन तथा 05 नग मोबाईल फोन को जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना डी.डी.नगर में अपराध क्रमांक 255/25 धारा 103(1), 238क, 61(2), 3(5) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

गिरफ्तार आरोपी

सूर्यकांत यदु पिता प्रेमनाथ यदु उम्र 21 साल निवासी कन्या छात्रावास के सामने विसर्जन कुण्ड के पास महादेव घाट रायपुरा थाना डी.डी.नगर रायपुर। घटना स्थल में फारेंसिक टीम से डॉ. भास्कर बनर्जी, अंगेश कुमार मौर्य, अनंत राम सिदार एवं भरत कुमार छापटे तथा फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट उप पुलिस अधीक्षक अजय साहू द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण एवं साक्ष्य संकलन किया गया।

अंकित उपाध्याय पिता रमानिकेत उपाध्याय उम्र 31 साल निवासी मनजीत ग्रीन सिटी के पास सत्यम विहार कालोनी मकान नंबर 383 गली नंबर 04 रायपुरा थाना डी.डी.नगर रायपुर।

शिवानी शर्मा पति अंकित उपाध्याय उम्र 24 साल निवासी मनजीत ग्रीन सिटी के पास सत्यम विहार कालोनी मकान नंबर 383 गली नंबर 04 रायपुरा थाना डी.डी.नगर रायपुर।

विनय यदु पिता संतराम यदु उम्र 23 साल निवासी जनजागृति चौक शिव शक्ति किराना स्टोर के पास यादवपारा रायपुरा थाना डी.डी.नगर रायपुर।

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