रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्य अर्चना उपाध्याय ने आज छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग कार्यालय रायपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर जनसुनवाई की । प्रकरण के मुताबिक आवेदिका के दो बच्चे है जिसमें से एक का उम्र 18 वर्ष और दूसरे का उम्र 13 वर्ष है दोनो बच्चों ने कहा की अगर माता पिता तलाक लेते है तो बच्चे अपने माता पिता दोनो से रिश्ता तोड़ लेंगे।
इसके पश्चात् दोनो पक्षों ने कहा कि वह एक बार आपस में विस्तृत चर्चा करने के उपरांत सुलह करने पर विचार करेंगे। कल दिनांक 15 जून 2023 को दोनो पक्ष अधिवक्ता एवं काउंसलर को जांच बैठाकर सुलहनामा तैयार करेंगे जिसके बाद 23 जून 2023 को सुलहनामा के आधार पर प्रकरण पर निराकरण किया जायेगा।
आनावेदक, आवेदिका का पति है अनावेदक ने आवेदिका को तलाक लिये बिना दूसरी महिला से मंदिर में शादी करना बता रहा है दूसरी महिला ने स्वीकार किया है वह अनावेदक की पत्नि होना और दो बच्चे होना जानती है अनावेदक ने यह स्वीकार किया और कहता है कि दोनो पत्नि को साथ रखेगा आयोग के समक्ष उनकी स्वीकारोक्ती में यह बात साबित होता है कि अनावेदक अपनी पत्नि से तलाक बिना मंदिर में दूसरी शादी किया है, जो कि कानूनी अपराध है इसलिये उसे गोलबाजार थाना भेजा जा रहा है।
इस पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर अनावेदक दूसरी महिला की निवास का व्यवस्था नही है इस कारण सुरक्षा की दृष्टि से नारी निकेतन भेजा गया उसके माता पिता शपथ पत्र देकर अपने साथ ले जा सकते है।अन्य प्रकरण में दोनों पक्ष अपने अपने दस्तावेज की कापी एक दूसरे को प्रदान किया। और उसका संक्षेप में शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे।