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मुख्य आयुक्त ने दिव्यांग व्‍यक्तियों के लिए श्रवण यंत्रों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का दिया आदेश

sravan yantra

मुख्य आयुक्त ने दिव्यांग व्‍यक्तियों के लिए श्रवण यंत्रों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का दिया आदेश

नई दिल्ली। मुख्य आयुक्त ने दिव्यांग व्‍यक्तियों के लिए श्रवण यंत्रों की ऑफ-द-शेल्फ और ई-कॉमर्स बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। इंडियन स्पीच लैंग्वेज एंड हियरिंग एसोसिएशन (आईएसएचए) के सचिव द्वारा इंडिया मार्ट इंटर मेश लिमिटेड नाम के ई-कॉमर्स उद्यम के खिलाफ उनके ऐप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए श्रवण यंत्रों की अंधाधुंध बिक्री के विरोध में दायर एक मामले में मुख्य आयुक्त ने मंगलवार को श्रवण यंत्रों की ऐसी ऑनलाइन और काउंटर बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

मुख्य आयुक्त राजेश अग्रवाल ने पाया कि श्रवण बाधित लोगों द्वारा चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों से पेशेवर परामर्श के बिना श्रवण उपकरणों की खरीद और उपयोग उनके लिए जोखिम भरा और कभी-कभी अपूरणीय क्षति वाला हो सकता है। मुख्य आयुक्त (सीसीपीडी) ने शिकायतकर्ता और ई-कॉमर्स उद्यम को सुनने के बाद निष्कर्ष निकाला कि श्रवण यंत्रों की पहचान करने और खरीदने से पहले, उपयोगकर्ता को परीक्षण से गुजरना होगा और चिकित्सा पेशेवर से सलाह लेनी होगी, उसके बाद ही रोगी की जरूरतों तथा पेशेवर की सिफारिशों के आधार पर श्रवण यंत्र दिया जा सकता है। सीसीपीडी ने इंडिया मार्ट की वेबसाइट से श्रवण यंत्रों से संबंधित सभी लिस्टिंग/विज्ञापन को तब तक हटाने का निर्देश दिया, जब तक कि वह उचित पेशेवरों द्वारा जांच की उचित प्रक्रिया स्थापित नहीं कर लेता। सीसीपीडी ने तीन महीने की अवधि के भीतर इंडिया मार्ट को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

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