बलौदाबाजार। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत अतिरिक्त पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान हेतु चल रहे आवास प्लस 2.0 सर्वे की समय -सीमा 26 जून 2025 तक बढ़ा दी गई है।
जिन परिवारों का सर्व छूट गया हो वे इस समयावधि पर सर्वे करा सकते हैं। आवास प्लस मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कर छूटे हुए परिवारों के पहचान हेतु सर्वे कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिये गए हैं।
15 अगस्त तक मत्स्य आखेट प्रतिबंधित,उल्लंघन पर 10 हजार जुर्माना
वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि क़ो दृष्टिगत रखते हुए उन्हें संरक्षण देने हेतु छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के तहत 16 जून से 15 अगस्त 2025 तक की अवधि क़ो बंद ऋतु के रुप में घोषित किया गया है।
जिले के सभी तालाबों एवं जल स्त्रोतों में जिनका संबंध नदी नालों में नहीं है के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर को छोड़कर सभी प्रकार के जल संसाधनों में 16 जून से 15 अगस्त 2025 तक मत्स्याखेट पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम के नियम-3 (5) के अंतर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10,000 रूपये का जुर्माना अथवा दोनों एक साथ होने का प्रावधान है।